केंद्र सरकार ने न्यूज़ पोर्टल सहित सभी ऑनलाइन कांटेंट प्रोवाइडरो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने के लिए अधिसूचना जारी किया है।
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प्रतीकात्मक चित्र |
संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने ( कार्य आबंटन ) नियमावली, 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया गया है। अधिसूचना के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागु हो गया है।
और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचो पर उपलब्ध ऑडियो-वीडियो, न्यूज़ से सम्बंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियमन का अधिकार मिल गया है। अधिसूचना के मुताविक, इन नियमो को भारत सरकार (कार्य आबंटन) 357 वां संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा। यह एक बार में ही लागू होगा।
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