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शनिवार, 30 जून 2018

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरूर लिंक करा ले


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Pic credit - Google/flickr.com

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरूर लिंक करा ले नहीं तो आप को मुस्किलो का सामना करना पड़ सकता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सिमा बढाकर अब 30 जून कर दिया है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। अगर आप ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आप आयकर रिफंड पाने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड सकता है। क्युकी सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अनिवार्य कर दिया है इसलिए आप पैन को आधार से लिंक जरूर करा ले।
आधार को पैन से जोड़ने के लिए आप को आयकर विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर बाई तरफ लाल रंग के दिए गए  'लिंक आधार' पर क्लिक करे। और वह आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ,रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगइन करते ही जो पेज खुलेगा उसमे ऊपर की तरफ नील रंग की स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुने। यहाँ प्रोफाइल सेटिंग में आप को आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा उसको सेलेक्ट करके उसमे अपना डिटेल के साथ आधार नंबर और कैप्चा कोड भरे और लास्ट में नीचे दिये गए लिंक आधार पर क्लिक करे।
एसएमएस के द्वारा भी आप लिंककर सकते है इसके लिए आप को 567678, या 56161 पर एसएमएस भेज कर भी आधार को पैन से लिंक करा सकते है।
आप को अप्रैल में लांच हुए वर्चुअल आइडी के बारे में पता ही होगा मैंने पिछले अंक में बताया था जो 1 जुलाई से काम करने लगेगी। इसके लिए आरबीआइ ने सभी बैंको को 30 जून तक सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश जारी किया है।



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