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राजस्व विभाग ने इंश्योरेंस ,बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकर सेक्टर में जीएसटी से जुड़े सवालो का एक निर्देश जारी किया गया है। जिसमे विभाग ने स्पस्ट किया है की प्रतिभूतिकरण ,डेरिवेटिव ,भविष्य व् आगे के अनुबंधों से जुड़े लेनदेन को जीएसटी से छूट मिलेगी। इससे पहले बैंक को निःशुल्क सेवावो के लिए भी सर्विस टैक्स चुकाने का नोटिस मिलने पर सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से लेनदेन को जीएसटी से छूट देने का आग्रह किया था। इससे पहले एटीएम और चेक बुक से नगदी निकालने पर जीएसटी लगता था अब वो नहीं लगेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले विलम्ब शुल्क और अनिवासी भारतीयों द्वारा बिमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा
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