सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के आखरी तारीख 30 जून से बढ़ा कर अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। अब तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पांचवी बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई है।
माना जा रहा है की सीबीडीटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है जिसमे अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 से से तब तक के लिए बढ़ाने को कहा था की जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय सविंधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता।
कर विभाग के निति नियामक निकाय सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार रात को यह आदेश जारी किया। सरकार ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
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